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नाबालिग छात्रा के साथ आठ दिन तक दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल कारावास की सजा

नाबालिग छात्रा के साथ आठ दिन तक दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल कारावास की सजा

नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा को ले गया था गाजियाबाद 

दिल्ली- एनसीआर। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ आठ दिन तक दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित छात्रा दोषी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर शिक्षक छात्रा को गाजियाबाद ले गया। वहां आठ दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिक्षक के पास से छात्रा को बरामद किया था। कोर्ट ने दोषी शिक्षक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना वर्ष 2021 में सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र की है। मूलरूप से बस्ती निवासी कुंदन नोएडा के नया बास गांव में किराये पर रहता था। 13 साल की पीड़िता उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 17 मार्च, 2021 की शाम छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस को सूचना दी। शिक्षक के कमरे पर भी पहुंचे, लेकिन वहां छात्रा का बैग व बोतल मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने गाजियाबाद से दोषी शिक्षक को गिरफ्तार कर नाबालिग छात्रा को बरामद किया।

चार्जशीट दाखिल होने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट ने सुनवाई की, जहां पीड़ित ने बताया कि शिक्षक ने उसे नशीला पदार्थ पिला दिया था। वहां से उसे गाजियाबाद ले गया। वहां एक किराये के कमरे में रखा। आठ दिन तक बंधक बनाकर रखा और रोजाना दुष्कर्म किया। कोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां के बयान को अहम माना। सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षक कुंदन को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

 

 

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