Breaking News
अब बाबा बौखनाग के नाम से जानी जाएगी सिलक्यारा सुरंग
अब बाबा बौखनाग के नाम से जानी जाएगी सिलक्यारा सुरंग
कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बजट देने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश 
कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बजट देने के मुख्य सचिव ने दिए निर्देश 
धारदार हथियार से प्रेमी ने काटा अपना गुप्तांग, वजह जान हो जाएंगे हैरान 
धारदार हथियार से प्रेमी ने काटा अपना गुप्तांग, वजह जान हो जाएंगे हैरान 
मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात 
मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात 
कॉमेडी फिल्म ‘खिचड़ी’ के तीसरे पार्ट का हुआ एलान, जानिये कब रिलीज होगी फिल्म
कॉमेडी फिल्म ‘खिचड़ी’ के तीसरे पार्ट का हुआ एलान, जानिये कब रिलीज होगी फिल्म
तीन जजों की बेंच आज वक्फ (संशोधन) एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगी सुनवाई 
तीन जजों की बेंच आज वक्फ (संशोधन) एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगी सुनवाई 
युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है फैटी लिवर की समस्या, आइये जानते हैं इसके कारण और बचाव के उपाय 
युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है फैटी लिवर की समस्या, आइये जानते हैं इसके कारण और बचाव के उपाय 
बीमार होने वाले घोड़ा-खच्चरों को किया जाएगा क्वारंटीन, जगह की गई चिह्नित 
बीमार होने वाले घोड़ा-खच्चरों को किया जाएगा क्वारंटीन, जगह की गई चिह्नित 
डेंगू-चिकनगुनिया के खिलाफ बहुस्तरीय अभियान शुरू
डेंगू-चिकनगुनिया के खिलाफ बहुस्तरीय अभियान शुरू

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला – दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामला – दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सुनाई सजा 

अदालत ने दोषी संजय रॉय पर 50,000 रुपये का लगाया जुर्माना 

अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

इससे पहले सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।

अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top