Breaking News
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुस्तक ‘अंतस को घेरे जो सघन कुहासा’ का किया विमोचन
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुस्तक ‘अंतस को घेरे जो सघन कुहासा’ का किया विमोचन
महाराज ने अस्पताल पहुंचकर जाना पूर्व मुख्यमंत्री का हाल
महाराज ने अस्पताल पहुंचकर जाना पूर्व मुख्यमंत्री का हाल
विकास और सुशासन की गारंटी है भाजपा- सीएम धामी
विकास और सुशासन की गारंटी है भाजपा- सीएम धामी
क्या आप जानते हैं बालों में तेल लगाना क्यों है जरुरी, अगर नही, तो जान लीजिए इसके फायदे 
क्या आप जानते हैं बालों में तेल लगाना क्यों है जरुरी, अगर नही, तो जान लीजिए इसके फायदे 
IGOT डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर 75 लाख अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण
IGOT डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर 75 लाख अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ हमला, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती 
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ हमला, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती 
निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा 
निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा 
नये वार्डों को हाउस टैक्स से मुक्त रखने का भाजपा का दावा फुस्स- कांग्रेस
नये वार्डों को हाउस टैक्स से मुक्त रखने का भाजपा का दावा फुस्स- कांग्रेस
विकास के लिए निगम चुनावों में भाजपा की जीत जरुरी- महाराज
विकास के लिए निगम चुनावों में भाजपा की जीत जरुरी- महाराज

निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा 

निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा 

वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को मिले एकसमान राहत राशि – मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है।

अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही, सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top